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होटल और डिस्को के लिए नई गाइडलाइंस, यहां पढ़ें

Sun, 22 Nov 2015 02:48 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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चंडीगढ़ में देर रात लगातार बढ़ रहे अपराधों पर रोकथाम के लिए यूटी प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और डिस्को के लिए नए नियम लागू करने का फैसला लिया है। देर रात होटल और रेस्टोरेंट के बाहर कामर्शियल गतिविधियों के कारण लगातार अशांति बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है।
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डीसी अजीत बालाजी जोशी द्वारा जारी आदेशों के तहत रात 1 बजे से सुबह 4.30 बजे तक रेस्टोरेंट, क्लब, ढाबों की गतिविधियों को अगले 60 दिनों तक रोक लगाने का फैसला लिया है। यह आदेश कॉफी शॉप इन होटल, अस्पताल, केमिस्ट शॉप और पेट्रोल पंप पर लागू नहीं होगा।

आदेशों के तहत रेस्टोरेंट, डिस्को और क्लब को शनिवार और रविवार को सिर्फ रात 2 बजे चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इन जगह पर शराब आदि की सर्विस पर एक्साइज विभाग अलग से नजर रखेगा। नए आदेशों में साइबर कैफे को रात 2 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। डीसी के नए आदेश 18 जनवरी 2016 तक लागू होंगे।
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नौकर की वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों पर कार्रवाई
शहर में बिना वेरिफिकेशन नौकर रखने वाले मालिकों पर अब डीसी दफ्तर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। अजीत बालाजी जोशी की ओर से जारी निर्देशों में शहर में मकान मालिकों को कोई भी नौकर रखने से पहले पुलिस में उसकी पूरी जानकारी देने संबंधी निर्देश जारी किए हैं।

डीसी के अनुसार नौकरी पर रखने से पहले मालिक को संबंधित एसएचओ को नौकर के बारे में लिखित में वेरिफिकेशन का आवेदन करना होगा। आदेशों की अनदेखी करने वाले मकान मालिकों पर पुलिस और प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

15 दिसंबर से सभी को आईकार्ड पर मिलेगी एंट्री
यूटी के किसी भी विभाग में 15 दिसंबर से बगैर आईकार्ड सरकारी कर्मचारी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। यह फैसला डीसी अजीत बालाजी जोशी द्वारा यूटी के सीनियर अफसर, सुपरिंटेंडेंट और स्टॉफ के साथ हुई मीटिंग में लिया गया। डीसी के अनुसार जनवरी 2016 से यूटी के सभी कर्मचारियों का वेतन बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन से मिलने वाली अटेंडेंस के हिसाब से बनेगा।
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