मुख्य सचिव संजीव कौशल ने दी जानकारी
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार शहरी गैस वितरण नीति लाने की तैयारी में है। इसका मकसद एक निर्धारित समय सीमा के भीतर गैस (सीएनजी/पीएनजी) पाइपलाइनों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाना है। यह नीति विशेष रूप से गैस (सीएनजी/पीएनजी) पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक मंजूरी देने पर केंद्रित है। यह जानकारी वीरवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक सुविधाओं और परिवहन क्षेत्र में गैस की मांग और उपयोग का विस्तार करने के लिए शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार रणनीतिक रूप से व्यापक सीजीडी बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन की योजना बना रही है, जो हरियाणा को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करेगी और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करेगी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नीति मुख्य रूप से पाइपलाइन स्थापना के लिए प्राधिकरण देने पर केंद्रित होगी। अधिकृत इकाई हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगी, जिसमें स्थापना, रखरखाव और शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क से संबंधित कोई भी गतिविधि शामिल होगी। अधिकृत इकाई के लिए पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यापक सुरक्षा उपाय लागू करना अनिवार्य होगा। अनुमतियां देने के लिए एक सुव्यवस्थित 45 दिवसीय समयसीमा स्थापित की जाएगी।