पैसे के लेन देन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका का अनोखे तरीके से निपटारा होगा। मामला बड़ा ही दिलचस्प है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की रजामंदी से अब गुरुद्वारे में लेन-देन को लेकर प्रतिवादी पक्ष कसम खाएगा और यदि कसम खा लिया तो नहीं देना होगा कोई पैसा, ऐसा न होने पर पूरी रकम अदा करनी होगी।
मामला प्रॉपर्टी के लिए पैसे से लेन-देन से जुड़ा हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। याचिका दाखिल करते हुए अमृतसर निवासी कश्मीर सिंह ने कहा था कि उसने नरेंद्र पाल सिंह को 4 लाख 60 हजार रुपये की प्रॉपर्टी की एवज में 4 लाख 30 हजार का भुगतान किया था। उसके पास इसके पर्याप्त दस्तावेज भी मौजूद हैं। वहीं, प्रतिवादी पक्ष ने इसे नकारते हुए कहा कि उसको याची पक्ष से कोई पैसा नहीं मिला। जो दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं वे पूरी तरह से फर्जी हैं।
हाईकोर्ट में दोनों पक्षों में कसम खाकर केस के निपटारे पर सहमति बन गई। इस दौरान कश्मीर सिंह की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि पंचकूला स्थित गुरुद्वारा नाडा साहिब के सामने यदि प्रतिवादी पक्ष कसम खा ले कि उसने कोई पैसा याची से नहीं लिया तो वह केस को वापस ले लेगा। प्रतिवादी पक्ष ने भी इस पर सहमति जता दी। कोर्ट ने भी इसकी अनुमति दे दी। अब केस का निपटारा कसम खाने से हो रहा है।
गुरुद्वारे में कसम खाने की होगी वीडियोग्राफी
हालांकि कोर्ट ने इस केस को आगे भी सुनवाई के लिए रखा है। इसलिए कोर्ट ने गुरुद्वारे में कसम खाने के दौरान पूरी वीडियोग्राफी करवाने के आदेश दिए। साथ ही इस दौरान एडवोकेट अमनप्रीत कौर को लोकल कमिश्नर नियुक्त करते हुए उन्हें मामले की अगली सुनवाई पर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। दोनों पक्षों को लोकल कमिश्नर को 10-10 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। मामले की अगली सुनवाई के दौरान पेश होने वाली लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट भी अहम होगी।