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हथियार रखने के शौकीन पढ़ लें नया नियम और अमल करें

Sat, 19 Sep 2015 12:23 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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हथियार रखने के शौकीनों के लिए नया नियम लागू किया गया है। अगर इस पर अमल नहीं किया तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा।
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दरअसल, केंद्र सरकार के आदेशानुसार, अब आर्म्स लाइसेंस का भी वेलिड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। एक अक्तूबर से ये नंबर लेना सभी के लिए अनिवार्य है। अगर नहीं लिया गया तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

चंडीगढ़ में भी डिप्टी कमीशनर डॉ. एसबी दीपक कुमार ने यह आदेश तुरंत प्रभाव से जारी कर दिए। साथ ही नंबर इश्यू करने का काम भी चल रहा है। 24 सितंबर तक डीसी ऑफिस से नंबर ले सकते हैं।
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डीसी ऑफिस में यहां से मिलेगा नंबर

डीसी ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर स्थित विंडो नंबर- 7 से 9 पर यूनिक नंबर मिलेगा। इसके लिए अपने आर्म्स साथ भी लाने होंगे। डॉ. एसबी दीपक कुमार ने कहा कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से बढ़ते अपराध पर रोक लगेगी।

इससे देश में कहीं भी बैठकर लाइसेंस संबंधी जानकारी ली जा सकेगी। ऑनलाइन नंबर को ट्रेस किया जा सकेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत लाइसेंस की वेरिफिकेशन और रिन्यूअल को लेकर आती है।

दीपक कुमार ने कहा कि कई बार पुलिस को वेरिफिकेशन केलिए दूसरे राज्यों में भी जाना पड़ता है। अब ऑनलाइन ही रिन्यूअल डेट और अन्य जानकारी मिल जाएगी।
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