हथियार रखने के शौकीनों के लिए नया नियम लागू किया गया है। अगर इस पर अमल नहीं किया तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा।
दरअसल, केंद्र सरकार के आदेशानुसार, अब आर्म्स लाइसेंस का भी वेलिड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। एक अक्तूबर से ये नंबर लेना सभी के लिए अनिवार्य है। अगर नहीं लिया गया तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
चंडीगढ़ में भी डिप्टी कमीशनर डॉ. एसबी दीपक कुमार ने यह आदेश तुरंत प्रभाव से जारी कर दिए। साथ ही नंबर इश्यू करने का काम भी चल रहा है। 24 सितंबर तक डीसी ऑफिस से नंबर ले सकते हैं।