चंडीगढ़। आठ साल पुराने हत्या के मामले में जिला अदालत ने मौलीजागरां निवासी युवक राजू और राहुल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। फरवरी 2018 में दोनों ने विकास नगर में ड्यूटी से लौट रहे कुक पवन साहू पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में शामिल कुछ नाबालिगों का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
पवन मूलरूप से बिहार का रहने वाला था और छोटे भाई रोशन के साथ मकान नंबर 1848, विकास नगर में रहता था। वह पंचकूला सेक्टर-5 स्थित होटल द कोव में कुक था। 10 फरवरी 2018 की रात करीब 12:30 बजे ड्यूटी से लौटते समय कम्युनिटी सेंटर के पास तीन-चार लोगों ने उसे घेरकर जान से मारने की नीयत से हमला किया। गंभीर हालत में पुलिस ने उसे जीएमसीएच-32 पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। अस्पताल की मोर्चरी में भाई ने शव देखा तो नाक पर चोट और छाती पर धारदार हथियार के निशान मिले। भाई के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था।