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Chandigarh News: खाने में जहर देकर चोरी के मामले में दो युवक दोषी करार

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चंडीगढ़। सेक्टर-36 में तीन साल पहले नौकर ने खाने में जहर मिलाकर घर वालों को बेहोश कर दिया और साथियों के साथ मिलकर गहने और नकदी चोरी कर फरार हो गया था। इस मामले में जिला अदालत ने चार में से दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं, दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने वालों में लोकेंद्र रनबहादुर स्वर और दिलीप आत्माराम उपाध्याय हैं। वहीं, दोषियों की पहचान मिलन सोनी और दीपेंदर बहादुर के रूप में हुई है। अदालत ने दोनों को आईपीसी की धारा 120 बी, 328 और 394 के तहत दोषी करार दिया है। इनकी सजा पर 27 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने मामले में 23 अक्टूबर 2021 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज गिरफ्तार किया था।
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क्या था मामला...सेक्टर-36 में रहने वाले सुरिंदर पाल सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके साथ घर में उनकी 82 वर्षीय मां सुरजीत कौर रहती हैं। नौकर मिलन उनके घर पर काम करता था। 21 अक्तूबर 2021 को मिलन और उसके दोस्त ने खाने में जहर मिलाकर उन्हें और उनकी मां को बेहोश कर दिया। इसके बाद मिलन अपने साथियों के साथ घर से सोने के गहने और नकदी चोरी कर फरार हो गया। घटना के अगले दिन 22 अक्तूबर को पुलिस उनके घर आई। जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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