चंडीगढ़। जिला अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील इशारे करने के दोषी रोशन को ढाई साल की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी पर 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 9 नवंबर 2019 को मनीमाजरा थाना पुलिस ने नाबालिग की मां की शिकायत पर रोशन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग की मां ने बताया था कि 7 नवंबर 2019 को शाम साढ़े सात बजे उनकी 10 वर्षीय बेटी और बेटा घर के सामने बने पार्क में खेल रहे थे। कुछ देर बाद दोनों बच्चे रोते हुए घर लौटे। बेटी बहुत डरी हुई थी। जब बेटी से रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। पुलिस ने जांच के बाद रोशन को गिरफ्तार कर लिया।