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अब स्कूलों, कालेजों और यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को मिलेगी ये स्कालरशिप

Fri, 15 Dec 2017 09:21 AM IST
योगेंद्र त्रिपाठी/अमर उजाला, चंडीगढ़
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file photo - फोटो : अमर उजाला
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चंडीगढ़ के स्कूलों, कालेजों, तकनीकी शिक्षा और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप दी जाएगी। चंडीगढ़ उच्च शिक्षा विभाग की ओर से यह सर्कुलर इन सभी जगहों पर भेज दिया गया है। इसके तहत इनकी पूरी फीस माफ की जाएगी। 
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पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के तहत प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की फीस पूरी माफ की जाएगी।  चंडीगढ़ में भारत सरकार की ओर से जारी की गई इस स्कीम का लाभ ट्रांसजेंडराें को दिया जाएगा। इसमें पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप केवल उन्हीं ट्रांसजेंडरों को दी जाएगी जिनका सर्टिफिकेट 10 अक्तूबर, 2017 तक  का बना होगा। अप्लाई करने की शर्त यह है कि इसमें ट्रांसजेडर चंडीगढ़ के पते का रहने वाला हो।

इसमें स्टूडेंट्स http://socialjustice.nic.in इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यह फार्म शिक्षा विभाग की इस वेबसाइट www.chdeducation.gov.in से फार्म प्राप्त कर सकते हैं। स्कालरशिप फार्म को भरने के बाद वह डायरेक्टर हायर एजूकेशन के पास जमा कर सकते हैं। स्कालरशिप फार्म  में उन्हें निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, आधार कार्ड की कापी, वार्षिक फीस विवरण, आधार लिंक खाता नंबर, अपना नाम, आय प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा ट्रांसजेंडर को स्वयं के द्वारा ट्रांसजेंडर होने का घोषणा पत्र देना होगा। 
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जागरूकता नहीं होने से अपनी पहचान छुपाते हैं

transgenders - फोटो : File Photo
जागरूकता नहीं होने से अपनी पहचान छुपाते हैं
एनएसएस के स्टेट लाइजनिंग ऑफिसर विक्रम राणा ने बताया कि यह सर्कुलर स्कूलों, कालेजों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों और यूनिवर्सिटी को भेजा गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हुई है। लेकिन स्कूल और कालेज के ट्रांसजेंडर  स्टूडेंट्स इस बात को दबाते हैं। इसी कारण उन्हें परेशानी होती है। स्कूलों को सर्कुलर इसलिए भेजा गया है ताकि वह विद्यार्थियों को सही तरीके से जागरूक कर सकें। 

 चंडीगढ़ उच्च शिक्षा विभाग की ओर स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी में सर्कुलर भेजा गया है। अगर कोई स्टूडेंट्स ट्रांसजेंडर है तो उसे पूरे दस्तावेज के साथ सेक्टर - 9 स्थित उच्च शिक्षा विभाग आकर जमा कराना होगा। उसे इस योजना के तहत फीस माफी मिलेगी।
-विक्रम राणा, स्टेट लाइजनिंग ऑफिसर, एनएसएस।
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