अब रेड लाइट जंप की या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई। ड्रंकन ड्राइविंग की या गाड़ी चलाते हुए मोबाइल इस्तेमाल किया तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। सजा के तौर पर लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
विभागीय प्रवक्ता के मुताबिक यातायात नियमों के उल्लंघन संबंधी नियम, मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित किए जा सकते हैं। यह पहले से लागू अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अलावा है। ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने पर न केवल जुर्माना भरना होगा, बल्कि कम से कम तीन महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है।
अगर, गलती बड़ी है तो निलंबन की अवधि तीन महीने से अधिक भी हो सकती है। ट्रैफिक नियमों को लागू करवाने के लिए संबंधित अधिकारी एवं हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने के लिए भी प्राधिकृत है।