वोटर कार्ड नहीं है तो ये करें
आपका नाम अगर मतदाता सूची में है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं। आप कोई भी फोटो पहचानपत्र जैसे आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट आदि दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
हर बूथ पर एक ईवीएम
चुनाव आयोग ने गुरुवार को पोलिंग बूथों पर मतदान के पूरे इंतजाम कर दिए। कुल 694 बूथों के लिए ईवीएम रिटर्निंग अफसरों के हवाले कर दी गई। हर बूथ पर एक ईवीएम भेजी गई है। ईवीएम से कोई छेड़छाड़ न हो, इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।
पुलिस और आबकारी विभाग की टीम रही मुस्तैद
चुनाव से पहले आबकारी विभाग के अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद रहे। विभाग के अधिकारी व कर्मचारी राजनीतिक पार्टियों की दावतों व कालोनियों इत्यादि में पूरी नजर बनाए हुए थे। वहीं, पुलिस ने गुरुवार शाम ईवीएम मशीनों को केंद्र पर पहुंचाने के साथ उनकी जांच भी कराई। पुलिस ने संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखते हुए कई जगह सर्च ऑपरेशन चलाने के साथ ही संदिग्धों से पूछताछ की। इसके अलावा पुलिस की ओर से सादी वर्दी में सीआईडी के जरिए भी गतिविधियों पर नजर रखी गई।
वर्ष 2016 में पड़े थे नगर निगम के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट
पिछले नगर निगम चुनाव में 26 वार्डों पर मतदान हुआ था। गांवों को निगम में शामिल करने के बाद इस बार 35 वार्डों के लिए चुनाव हो रहे हैं। वर्ष 1996 में नगर निगम के बनने के बाद से वर्ष 2016 में सबसे ज्यादा वोट पड़े थे।
चुनाव में कुल 59.54 प्रतिशत मतदान हुआ था। चुनाव में 67 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 122 उम्मीदवार मैदान में थे। साल 2016 में हुए चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन था लेकिन इस साल ये दोनों पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ रही हैं। इस बार अकाली दल बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।
- वर्ष प्रतिशत
- 1996 45.77
- 2001 31.80
- 2006 45.12
- 2011 59.03
- 2016 59.54
मतदान से पहले ये बातें जरूर जान लें
- मास्क पहनना अनिवार्य है, शारीरिक दूरी के नियम का करना होगा पालन
- मतदान केंद्रों पर ग्लव्स रखे गए हैं ताकि वोटर इन्हें पहनकर वोट कर सकें
- महिलाओं के लिए अलग लाइन होगी, वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता मिलेगी
- केंद्र के अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं होगी
- दिव्यांग मतदाता के साथ एक व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत होगी
- महिला की गोद में बच्चा हो तो इसकी इजाजत होगी
- सिर्फ पांच मतदाता ही लाइन में होंगे, बाकी इंतजार करेंगे
- मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग होगी
- हर बूथ पर केवल एक हजार मतदाता ही वोट डालेंगे
- हर रिटर्निंग अफसर के साथ एक मेडिकल टीम, एक एंबुलेंस मौजूद रहेगा
नगर निगम चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को पहले पूरे दिन शराब के ठेकों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे लेकिन गुरुवार को डीसी विनय प्रताप सिंह ने अपने ही आदेश में बदलाव करते हुए मतदान के बाद रात 9 बजे से ठेकों को खोलने की मंजूरी दे दी। मतगणना के दिन 27 दिसंबर को पूरे दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे।
राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने इस संबंध में गुरुवार को एक आदेश जारी किया कि शुक्रवार को मतदान की प्रक्रिया शाम पांच बजे बंद हो जाएगी, जो लोग पोलिंग बूथ के अंदर होंगे, उन्हें वोट डालने का मौका दिया जाएगा। अगर चंडीगढ़ प्रशासन रात 9 बजे के बाद शराब के ठेकों को खोलने की मंजूरी देता है तो चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। इस आदेश के बाद ही डीसी ने रात 9 बजे के बाद ठेके खोलने के लिए आदेश जारी कर दिए। इसके तहत शुक्रवार को रात 9 बजे तक ड्राई डे रहेगा।
इस दौरान किसी भी प्रकार की शराब एवं अन्य मादक द्रव्यों की न तो बिक्री होगी और न ही किसी होटल, रेस्तरां, दुकान, सार्वजनिक एवं निजी स्थल आदि में इनकी बिक्री अथवा वितरण की अनुमति होगी। 27 दिसंबर को मतगणना के पूरे दिन ड्राई डे रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी को छह माह तक का कारावास अथवा दो हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी दफ्तरों, बोर्ड, कारपोरेशनों और सरकारी शैक्षिक संस्थानों में स्थानीय छुट्टी का एलान किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग के प्रवक्ता के अनुसार यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी यूटी चंडीगढ़ का वोटर है और पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तर, बोर्ड, कारपोरेशन और सरकारी शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत है तो वोट डालने के लिए अपना वोटर कार्ड पेश कर संबंधित अथॉरिटी से 24 दिसंबर की विशेष छुट्टी ले सकेगा। यह छुट्टी अधिकारी या कर्मचारियों की छुट्टियों के खाते में से नहीं काटी जाएगी।
आखिरी घंटे में मतदान करेंगे कोरोना के मरीज
नगर निगम चुनाव में कोरोना संक्रमित मरीज भी वोट डाल सकेंगे। इसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जारी आदेश के मुताबिक, कोरोना पॉजिटिव मरीज मतदान के आखिरी घंटे में अपना वोट डालेंगे। इसके लिए कई तरह के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पिछले सप्ताह फैसला हुआ था कि चुनाव में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मतदान करेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित इंतजाम किए गए हैं।
रिटर्निंग ऑफिसर के साथ लगे स्वास्थ्य विभाग के नोडल ऑफिसर द्वारा सभी मरीजों को फोन पर इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। मतदान प्रक्रिया के दौरान उन्हें अनिवार्य रूप से सभी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी पॉजिटिव मरीजों की सूची जमा कर दी है।
आदेश के अनुसार, अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है तो अस्पताल के डॉक्टर की राय भी जरूरी होगी कि मरीज अस्पताल से बाहर जा सकता है या नहीं। मरीज की जान को किसी भी तरह का कोई खतरा न हो, उसे ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा तय एंबुलेंस का इस्तेमाल मरीजों को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए किया जाएगा। जिस पोलिंग बूथ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज को मतदान करना है, उस बूथ के प्रेसाइडिंग ऑफिसर को पहले से जानकारी देनी होगी, ताकि वह उचित इंतजाम कर सकें।