अगर आप ट्राइसिटी में नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने मकान खरीदने के इच्छुक लोगों को जीएसटी में छूट देते हुए बड़ी राहत दी है। सोमवार (1 अप्रैल) से मकानों की खरीद पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। वहीं, 45 लाख रुपये तक के किफायती दरों के मकानों में अब केवल 1 प्रतिशत जीएसटी देना होगी। अभी तक जीएसटी 8 फीसदी लग रहा था। सरकार के इस कदम से ट्राइसिटी के 80 फीसदी लोगों को फायदा होगा।
इससे अब मध्य वर्ग के लोगों का ट्राइसिटी में खुद का मकान बनाने का सपना पूरा हो सकेगा। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में पांच लाख रुपये तक की आय को इनकम टैक्स से छूट देने के चलते मध्य वर्ग के लिए 60 लाख रुपये तक का मकान खरीदना आसान हो गया है। दरअसल, जो लोग नौकरीपेशा नहीं होते, वे लोन के लिए आयकर रिटर्न में उतनी ही आय बताते थे, जिस पर टैक्स नहीं लगे। ऐसे में उनकी लोन लेने की क्षमता भी कम हो जाती थी। अब इनकम टैक्स भरने में छूट मिलने के चलते मध्य वर्ग के लोगों का मकान बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। वहीं प्रॉपर्टी के सेल में उछाल आने की पूरी उम्मीद है।