चंडीगढ़। जिला अदालत ने आठ साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में पड़ोसी मनोज कुमार (35) को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे तीन साल कैद और 21,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। करीब दो साल चली सुनवाई के बाद यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया। सजा से पहले मनोज ने अदालत से रहम की गुहार लगाई। उसने कहा कि उसकी खुद की आठ साल की बेटी है और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसी पर है। हालांकि, अदालत ने उसकी दलील खारिज कर दी।
मामला दो दिसंबर 2023 का है। पीड़िता के माता-पिता काम पर गए थे और बच्ची घर पर अकेली थी। शाम को घर लौटने पर मां ने देखा कि बेटी रो रही है। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि पड़ोसी ने उसके साथ गलत हरकत की। इसके बाद पुलिस ने मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
अदालत ने कहा-बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च
फैसले में अदालत ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनकी सुरक्षा समाज की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा न केवल पीड़ित बल्कि अन्य बच्चों को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। ऐसे अपराधों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है ताकि समाज में भय और अन्याय को रोका जा सके।