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तीन प्लास्टिक उत्पाद बैन लिस्ट से किए बाहर

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चंडीगढ़। एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों को प्रशासन ने बैन किया हुआ है लेकिन अब अपने आदेशों में कुछ बदलाव करते हुए तीन प्लास्टिक उत्पादों को इस लिस्ट से बाहर किया गया है।
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यूटी प्रशासन ने बैन किए प्लास्टिक उत्पादों में से 500 एमएल की क्षमता से कम वाले प्लास्टिक रिफिल पाउच, टेट्रा पैक के साथ मिलने वाले स्ट्रॉ और खाने की पैकिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग को बैन आइटम्स की सूची में से फिलहाल के लिए बाहर कर दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने जनवरी 2020 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और इसके इस्तेमाल पर जुर्माने का प्रावधान किया था। प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए सभी प्रोडक्ट उत्पादों के नाम सहित उन पर प्रतिबंध प्रतिबंध लगाया था।
साथ ही प्लास्टिक के इन उत्पादों का उत्पादन करने वाली कंपनियों को 28 मार्च 2020 तक का समय दिया था, ताकि वह इन प्लास्टिक उत्पादों की जगह इनके अन्य विकल्पों की तलाश कर सकें। मार्च महीने में केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसकी वजह से इन प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनियां इनके विकल्प को नहीं तलाश पाईं। इसी कारण कंपनियों की तरफ से तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी।
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अन्य उत्पाद पहले की तरह ही रहेंगे बैन
प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि तीनों उत्पादों को बनाने वाली कंपनियां ही इनके निपटान की जिम्मेदारी उठाएंगी। इसी शर्त पर इन्हें बैन की सूची से बाहर किया गया है। प्रशासन के आदेश के अनुसार बाकी उत्पाद पहले की तरह ही बैन रहेंगे। इनमें थर्माकोल, खाना पैक करने वाले प्लास्टिक के पाउच, पानी के सील ग्लास, सिंगल रेजर, एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले पेन, सजावट के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले थर्माकोल सहित कई प्लास्टिक आइटम्स बैन रहेंगे। एनजीटी के आदेश के अनुसार कोई भी इनका उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है।
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