भाजपा की भारत विजय रैली के दौरान चंडीगढ़ प्रदेश प्रभारी आरती मेहरा द्वारा महात्मा गांधी का अपमान करने के मामले में सिविल जज सुखदा प्रीतम की अदालत में दायर अर्जी पर वीरवार को सुनवाई हुई।
इस दौरान बताया गया कि दो बार भेजा गया नोटिस भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और आरती मेहरा को सर्व नहीं हुए हैं। इसके चलते अदालत ने नरेंद्र मोदी और आरती मेहरा को तीसरी बारी नोटिस जारी किया है।
अदालत ने मामले में दोनों को 30 अप्रैल को पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इस मामले में पिछले मंगलवार को ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के एक वकील ने सिविल जज सुखदा प्रीतम की अदालत में अर्जी दायर की थी।
गौरतलब है कि भाजपा उम्मीदवार किरण खेर के समर्थन में 29 मार्च को सेक्टर-34 प्रदर्शनी मैदान में भारत विजय रैली का आयोजन किया गया था। इसमें मोदी भी आए थे।
याचिकाकर्ता ने रैली के दौरान आरती मेहरा द्वारा कहे गए स्लोगन ‘मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूती का नाम नरेंद्र मोदी’ को तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने की मांग की है।