परिवहन विभाग ने उक्त हेलमेट संबंधी गाइडलाइन राज्य मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के अंतर्गत हरियाणा मोटरयान नियम 1993 के नियम 185 के तहत स्पष्ट एवं जारी की गई है। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक बीएस संधू ने बताया कि हेलमेट पहनने को लेकर पुलिस फिर से और सख्ती के मूड में है। उधर, हरियाणा के वरिष्ठ समाज सेवी खुशबीर सिंह ने बताया कि हेलमेट व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।
छूट के लिए सिर्फ सीएमओ की मेडिकल रिपोर्ट
इसके अलावा हरियाणा में यदि किसी व्यक्ति को मेडिकल ग्राउंड पर हेलमेट से छूट चाहिए, तो उसे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जारी मेडिकल रिपोर्ट चेकिंग के दौरान पुलिस को दिखानी होगी। सीएमओ के अलावा किसी अन्य प्राइवेट व सरकारी डॉक्टर की मेडिकल रिपेार्ट पर छूट नहीं मिलेगी।
हाईकोर्ट ने पंजाब से पूछा, कैसे पहचानोगे सिख महिला?
इसी संदर्भ में हाईकोर्ट में चल रहे एक केस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के जवाब पर तो संतोष जाहिर किया है, मगर पंजाब से पूछा है कि हेलमेट पहनने से सिख महिलाओं को छूट देने के संदर्भ में कैसे पहचान की जाएगी कि महिला सिख है? दरअसल, पंजाब ने सभी सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी है।