चंडीगढ़। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले इलेक्ट्रीशियन के परिजनों को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने 17.57 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। मुआवजे की राशि इलेक्ट्रीशियन की जान लेने वाले ट्रक के मालिक को अदा करनी होगी। याचिकाकर्ता ने 60 लाख रुपये के मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत याचिका दायर की थी।याचिकाकर्ता ने बताया था कि 22 जुलाई 2017 की रात को सुनील छावला उर्फ सुनील कुमार अपनी पत्नी कुलदीप कौर और मोहम्मद गुलफाम के साथ बाइक पर सवार होकर सहारनपुर से यमुनानगर अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। बाइक मोहम्मद गुलफाम चला रहा था। शाम साढ़े चार जब वे गांव पनसारा के रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे तो मोहम्मद गुलफाम ने ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से बाइक रोक ली। इसी दौरान एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सभी नीचे गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। सुनील छावला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कुलदीप कौर और गुलफाम को मुकुंद लाल गवर्नमेंट अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
याचिकाकर्ता ने ट्रक चालक पर लापरवाही से ट्रक चलाने का आरोप लगाया था और कहा था कि ट्रक चालक की लापरवाही के कारण सुनील कुमार उर्फ छावला की मौत हुई। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि सुनील कुमार इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और पंद्रह हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। उसकी कमाई से उसके घर का खर्चा चलता था।