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पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने वाले की जमानत याचिका खारिज

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चंडीगढ़। पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी बलदेव सिंह की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। 14 मई 2019 को पत्रकार विक्रमजीत सिंह ने सेक्टर-36 थाना पुलिस को इस बारे में शिकायत दी थी।
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उन्होंने बताया था कि वह 13 मई की रात को कार में सेक्टर-21 से अपने घर सेक्टर 39 जा रहे थे। जैसे ही वह सेक्टर-42 के स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास पहुंचे, तो रात के करीब 9 बजे एक कार से हार्न मारकर पास मांगा लेकिन आरोपी चालक गाड़ी को इधर-उधर करता रहा। आरोपी ने उसे साइड नहीं दी। उन्होंने मुश्किल से गाड़ी ओवरटेक की। इस दौरान आरोपी ने पीछे से टक्कर मारने की कोशिश की। उसके बाद आरोपी बलदेव ने उनका रास्ता रोक लिया और कार से उतरकर उससे झगड़ा करते हुए उसके मुंह पर नुकीली चीज मारी। वहीं आरोपी ने मुंह पर मुक्के और थप्पड़ भी मारे, जिससे उनके मुंह से खून बहने लगा। आरोपी ने उनकी पगड़ी पर भी हाथ डाला। उसके बाद उसने धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को जानकारी दी तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। विक्रमजीत ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सेक्टर-32 जीएमसीएच पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज कराया गया। विक्रमजीत ने पुलिस को बताया कि वह आरोपी को सामने आने पर पहचान सकता है। उनकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने बलदेव सिंह को गिरफ्तार किया था जिसकी जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया।
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