चंडीगढ़। शादी का झांसा देकर युवती का अपहरण करने के मामले में जिला अदालत ने सेक्टर-22 निवासी आरोपी बिल्लू की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। मामला 30 जनवरी 2020 का है। पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर-36 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सेक्टर-52 में रहती है। आरोपी बिल्लू भी पहले सेक्टर-52 में ही रहता था, तभी से दोनों अच्छे दोस्त थे। 28 जनवरी को रात करीब 8 बजे वह अपने घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान आरोपी बिल्लू उसके पास आकर बोला कि उसका तलाक हो गया है और वह उससे शादी करना चाहता है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी बिल्लू उसे वहां से बहला-फुसलाकर ऑटो में बैठाकर ट्रिब्यून चौक ले गया और कैब बुक की। कैब से आरोपी पीड़िता को दिल्ली के एक होटल में ले गया। पीड़िता ने कहा कि उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। होश में आकर वह रोने लगी और आरोपी से कहा कि वह उसे घर वापस ले जाए नहीं तो वह शोर मचा देगी। इसके बाद आरोपी गुस्से में उसे चंडीगढ़ की ओर लेकर चल दिया लेकिन आरोपी ने उसे रास्ते में ही उतार दिया, जिसके बाद पीड़िता जैसे-तैसे 29 जनवरी की रात को अपने घर पहुंची और मामले की सूचना अपने परिवार वालों को दी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।