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चंडीगढ़ डीसी का बड़ा फैसला: सैन्य बलों की वर्दी या प्रतीकों की खुली बिक्री पर रोक, होटल-सराय के लिए भी आदेश

Sat, 03 May 2025 01:45 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़

सार

चंडीगढ़ में अब कोई भी दुकानदार या विक्रेता चंडीगढ़ में सेना, पुलिस या अर्धसैनिक बलों से संबंधित कोई वर्दी, स्टिकर, लोगो, झंडा या इस तरह की अन्य सामग्री बिना खरीदार का रिकॉर्ड और पहचान पत्र लिए नहीं बेच सकेगा।
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Indian Army - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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देश में बढ़ते आतंकी खतरों और सुरक्षा को देखते हुए चंडीगढ़ के डीसी निशांत कुमार यादव ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि अब कोई भी दुकानदार या विक्रेता चंडीगढ़ में सेना, पुलिस या अर्धसैनिक बलों से संबंधित कोई वर्दी, स्टिकर, लोगो, झंडा या इस तरह की अन्य सामग्री बिना खरीदार का रिकॉर्ड और पहचान पत्र लिए नहीं बेच सकेगा।
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डीसी ने आदेश में कहा है कि आतंकवादी अकसर सेना व पुलिस की वर्दी या प्रतीकों का दुरुपयोग कर आतंक फैलाते हैं, जिससे आम जनता की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति पर खतरा मंडराने लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत डीसी की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 5 मई 2025 की मध्यरात्रि से लागू होगा और 60 दिनों तक, यानी 3 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।

होटल-सराय और गेस्ट हाउसों में अज्ञात व्यक्तियों की एंट्री पर सख्ती

डीसी की तरफ से शुक्रवार को एक और आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें पुलिस से मिले इनपुट मिले हैं कि असामाजिक तत्व होटल, गेस्ट हाउस, सराय, आदि में छिपकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए किसी भी अज्ञात व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के ठहरने की अनुमति न दी जाए। सभी गेस्ट का विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाए। गेस्ट खुद अपने हस्ताक्षर के साथ नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र का विवरण दर्ज करे। पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड या फोटो क्रेडिट कार्ड में से कोई भी मान्य होगा। यह आदेश भी 5 मई 2025 से प्रभावी होकर 60 दिनों तक, यानी 3 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा।
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