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Chandigarh News: प्रतिबंधित दवाइयां रखने के मामले में दोषी को दस साल कैद

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चंडीगढ़। प्रतिबंधित दवाइयां रखने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भरने के निर्देश भी दिए हैं। दोषी की पहचान जगत सिंह निवासी गांव टटर जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड के रूप में में हुई है। मनीमाजरा थाना पुलिस ने युवक को प्रतिबंधित दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने युवक के खिलाफ 16 अक्तूबर 2018 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।क्या था मामला :
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मनीमाजरा थाना पुलिस शिवालिक पार्क के पास मेन रोड पर पैदल व्यक्तियों व आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। दोपहर 1:40 बजे एक युवक मनीमाजरा चौक की तरफ से नाके की तरफ पैदल आता हुआ दिखाई दिया। युवक ने हाथ में थैला पकड़ा हुआ था जोकि पुलिस को देखकर वह मुड़ गया और तेज कदमों से पैदल चलने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर उसे रोका तो उसने लिफाफे को फेंकने की कोशिश की। पुलिस ने लिफाफे को चेक किया तो उसमें प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुईं। युवक दवाइयां रखने का पुलिस को लाइसेंस और परमिट नहीं दिखा पाया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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