हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक राजकीय उच्च विद्यालय में तैनात संस्कृत अध्यापक को नाबालिग छात्राओं को आपत्तिजनक व्हाट्सएप मैसेज भेजने के मामले में शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। अध्यापक के खिलाफ एक छात्रा के पिता की शिकायत पर भूना थाना पुलिस ने नौ दिसंबर को जेजे एक्ट व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
वहीं, शिक्षा विभाग ने बीईओ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। इससे पहले ही अध्यापक बबरूभान 24 दिसंबर तक की छुट्टी लेकर गायब हो गया। मंगलवार को ग्रामीणों ने आरोपी अध्यापक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर करीब ढाई घंटे तक सिरसा-चंडीगढ़ रोड जाम किया था।
ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की आठवीं कक्षा की 12 वर्ष की छात्रा को 50 वर्ष से अधिक उम्र के अध्यापक ने आपत्तिजनक पोस्ट भेजकर गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार-तार किया है। ऐसे अध्यापक को तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए।
स्कूल के संस्कृत अध्यापक बबरूभान को शिक्षा विभाग के मुख्यालय के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। बबरूभान के खिलाफ पुलिस थाने में भी केस दर्ज है। दयानंद सिहाग, जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद।