अब पंजाब के गांवों में भी सरकारी बसें दौड़ती नजर आएंगी।
अब पंजाब के गांवों में भी सरकारी बसें दौड़ती नजर आएंगी। पंजाब सरकार के गांवों में सरकारी बसें चलाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए जिन गांवों बस सर्विस मौजूद नहीं थी या नाम मात्र थी, वहां बस सेवा मुहैया करवाने के उद्देश्य से पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी तथा पनबस को परमिट देना मंजूर किया था। राज्य परिवहन आयुक्त हरमेल सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के उक्त फैसले के खिलाफ पंजाब मिनी बस एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब सरकार को परमिट मंजूर करने पर रोक लगाने की मांग की थी।
इसके अलावा पंजाब सरकार के खिलाफ अदालती अवमानना की याचिका भी दायर की थी। इसके बाद सचिव परिवहन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक बसों के परिचालन पर रोक लगा दी थी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं।
राज्य परिवहन आयुक्त ने बताया कि मिनी बस एसोसिएशन के दोनों केस खारिज होने के कारण अब पंजाब सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी तथा पनबस की बसें चलाने के लिए रास्ता साफ हो गया हैं। इन बसों के चलने से गांवों के आम लोगों के अलावा विद्यार्थी, बुजुर्ग, बच्चे भी यात्रा का लाभ उठा सकेंगे, जिन्हें बस सेवा मुफ्त मुहैया करवाई जाती है।