चंडीगढ़। धोखाधड़ी मामले में जिला अदालत ने ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरव मित्तल को चार फरवरी के लिए समन जारी किया है। अदालत ने आदेश में लिखा है कि शिकायत में पर्याप्त सभी तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आरोपियों को आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत ट्रायल का सामना करने के लिए बुलाया जाए। मामले की अगली सुनवाई चार फरवरी को होगी।
शिकायतकर्ता गैलेक्सी डिकर्स ने अपनी प्रोपराइटर अनीता कुमारी के माध्यम से आरोपी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया है कि वह गैलेक्सी डिकर्स (वीएल मार्केटिंग) में बिजनेस को लेकर डिलिंग करती हैं। इस दौरान आरोपी कंपनी ने उनसे संपर्क किया। उसके बाद दोनों के बीच एक समझौता हुआ। शिकायतकर्ता ने सुचारु रूप से बिजनेस को चलाने केलिए गांरटी के उदेश्य से एक खाली चेक दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह समय-समय पर बिल की राशि आरोपी कंपनी को अदा करते रहे। कुछ भी राशि का भुगतान देय नहीं रहा बल्कि आरोपी कंपनी के पास उनका स्टॉक क्वालिफाइड स्कीम के तहत देय है। उसके बाद आरोपी कंपनी ने उन्हें घटिया किस्म का माल भेजना शुरू कर दिया। इस पर शिकायतकर्ता ने उन्हें माल भेजने के लिए मना कर दिया। मना करने पर आरोपी कंपनी ने शिकायतकर्ता पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने शिकायतकर्ता को लोन दिया है। उसके बाद दोनों में विवाद हो गया। आरोपी कंपनी ने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि गांरटी के रूप में दिए चेक को वह बैंक में लगाएंगे।
शिकायतकर्ता के वकील अनिल जोशी ने कहा कि गांरटी के तौर दिए गए ब्लैंक चेक पर 2,33,163 रुपये भरकर उसका दुरुपयोग किया गया। यह राशि शिकायतकर्ता की तरफ नहीं बनती। आरोपी द्वारा14 अगस्त 2018 को नकदी के लिए यह चेक बैंक में लगाया गया। हालांकि 17 जुलाई 2017 को शिकायतकर्ता ने पहले ही इसका भुगतान रोक दिया था। यह आरोपियों द्वारा किए अपराध को साबित करता है।