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चंडीगढ़: सुखपाल सिंह खैरा को हाईकोर्ट से मिली राहत, न्यायिक हिरासत रद्द करने की ईडी की याचिका खारिज

Wed, 15 Dec 2021 01:06 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने न्यायिक हिरासत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। 
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सुखपाल सिंह खैरा। - फोटो : फाइल
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विस्तार
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मोहाली की अदालत द्वारा सुखपाल सिंह खैरा के रिमांड आदेश रद्द करने और कस्टडी बढ़ाने से इनकार करने के फैसले को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा चुनौती देने वाली याचिका को मंगलवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से खैरा को बड़ी राहत मिली है।

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इससे पहले पिछले दो दिनों से हाईकोर्ट की दो बेंच ईडी की इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर चुकी थीं। ईडी ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट को बताया था कि मोहाली कोर्ट ने सुखपाल सिंह खैरा की कस्टडी बढ़ाने की उनकी मांग को खारिज कर उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

ईडी को अभी इस मामले में खैरा से और पूछताछ करने की जरूरत है, जबकि मोहाली कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर खैरा को न्यायिक हिरासत में भेजने का गलत फैसला लिया है। लिहाजा ईडी ने खैरा को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश को रद्द करने की मांग की। ईडी की मांग को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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