पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब सुखपाल खैरा ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए आदेश में संशोधन की अपील की है। अर्जी में खैरा ने कहा कि उन्हें गैंगस्टर अर्शदीप से धमकी मिली है और ऐसे में लाइसेंसी हथियार जमा करवाने की शर्त को हटाया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
अर्जी में सुखपाल खैरा ने हाईकोर्ट को बताया कि एनडीपीएस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। जमानत के आदेश में लाइसेंसी हथियार, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। अर्जी में उन्होंने बताया कि जमानत के आदेश के तहत उन्होंने अपना लाइसेंसी हथियार जमा करवा दिया है लेकिन उन्हे गैंगस्टर अर्शदीप से धमकी मिल चुकी है। ऐसे में लगातार उनके जीवन को खतरा बना है।
याची को सुरक्षा मिली है लेकिन उसे आत्मरक्षा के लिए उनका हथियार वापस किया जाना चाहिए। सोमवार को उनकी अर्जी सुनवाई के लिए जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच के समक्ष पहुंची थी। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।