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डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को अदालत में पेश होने के आदेश

Wed, 30 Mar 2016 09:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदकोट
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उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल
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स्थानीय जेएमआईसी सतीश कुमार की अदालत ने राज्य के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को 2 अप्रैल को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। सुखबीर बादल के खिलाफ अदालत में एक आपराधिक मामला चल रहा है जिसकी 2 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के दौरान फैसला होने की उम्मीद है।
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उपमुख्यमंत्री के वकील शिव करतार सिंह सेखों ने बताया कि इस केस में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और अदालत ने अगली सुनवाई पर उपमुख्यमंत्री को पेश होने के आदेश दिए हैं।
मालूम हो कि 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान पत्रकार नरेश सहगल से मारपीट करने व कैमरे छीनने की घटना के संदर्भ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायत पर जून 2006 के दौरान थाना सिटी कोटकपूरा में सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हुआ था।
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इस केस में कुछ समय पहले ही उपमुख्यमंत्री अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया था और अपने पक्ष में तीन गवाह भी अदालत में पेश किए थे।
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