सेल्फ असेसमेंट के तहत 31 दिसंबर तक प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने पर 25 प्रतिशत का जुर्माना लगेगा। 31 दिसंबर तक प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हल्लोमाजरा, कजहेड़ी, पलसौरा, मलोया और डड्डूमाजरा के लोगों को प्रापर्टी टैक्स जमा करना है। गावं के व्यावसायिक संपत्तियों के सभी मालिकों को सूचित किया गया है कि 25 अक्तूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए 31 दिसंबर 2018 तक स्वयं मूल्यांकन योजना के अधीन व्यावसायिक संपत्ति कर को जमा कर 10 प्रतिशत तक की छूट पा सकते हैं। 31 दिसंबर 2012 के बाद निर्धारित संपत्ति का प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त रकम देनी पड़ेगी।
10 प्रतिशत छूट के लिए नियत तिथि के अंतर्गत चेक और डीडी द्वारा 24 दिसंबर 2018 और नगद द्वारा 31 दिसंबर 2018 दिन सोमवार तक जमा करा सकते हैं। प्रापर्टी टैक्स को चंडीगढ़ स्थित ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स की सभी शाखाओं में जा कराया जा सकता है। किसी राशि की डीडी और चेक का भुगतान 24 दिसंबर 2018 तक जमा किया जा सकता है ताकि नियत तिथि से पहले इसे भुनाया जा सके। चेक/डीडी को संपति कर आयुक्त नगर निगम चंडीगढ़ के पक्ष में जारी किया जाना है। कर दाताओं को बैंक में निर्धारित स्वयं मूल्यांकन में जमा करवाना आवश्यक है।
यह है दरें...
बेसमेंट : 3.30 रुपये प्रति वर्ग फुट
ग्राउंड फ्लोर : 6.60 रुपये प्रति वर्ग फुट
फर्स्ट फ्लोर : 5.50 रुपये प्रति वर्ग फुट
सेकेंड फ्लोर: 4.40 रुपये प्रति वर्ग फुट
थर्ड फ्लोर: 3.30 रुपये प्रति वर्ग फुट