नौकर, पेइंग गेस्ट व किरायेदारों का ब्यौरा 10 दिन के भीतर पुलिस थाना व चौकी में लिखित जमा कराएं। ये निर्देश पुलिस उपायुक्त अनिल धवन ने दिए हैं।
उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिला में रिहायशी मकानों व व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों के लिए उपरोक्त नियमों की पालना अनिवार्य है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। यह आदेश आगामी 1 मार्च 2016 तक लागू रहेंगे।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में जिले के सभी मकान मालिकों तथा व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों, प्रबंधकों व प्रभारियों से कहा है कि वे किराएदारों व पेइंग गेस्ट का नाम, पूरा पता, फोटो, दूरभाष नंबर, किराएदारों का स्थाई निवास पता, परिवार के सदस्यों की संख्या नाम सहित, व्यवसाय, कार्यालय अथवा कार्यस्थल का पता व दूरभाष नंबर, किराए पर दिए गए परिसर अथवा संपत्ति का पता लिखित रूप में संबंधित पुलिस चौकी में देना सुनिश्चित करें।
पुलिस उपायुक्त ने यह आदेश लोगों की जान-माल की सुरक्षा एवं कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जारी किये हैं कि रिहायशी मकानों व व्यवसायिक संस्थानों में किसी भी असामाजिक व आपराधिक घटना को रोकने के उद्देश्य से जिले के सभी मकान मालिकों तथा व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों, प्रबंधकों व प्रभारियों को आदेश जारी करते हुए हिदायतें दी हैं कि वे अपने खाली मकानों, संस्थानों व घर में रखे गए किराएदारों, पेइंग गेस्ट व नौकर की विस्तृत रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाना व चौकी में दें।