अब अगर शहर में सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा कर्कट फेंका तो मोटा जुर्माना चुकाना पड़ेगा। जुर्माना नहीं भरने पर नगर निगम कठोर कानूनी कार्रवाई करेगा। नगर निगम यह कार्रवाई सेनीटेशन व पब्लिक हेल्थ बाइलॉज के तहत करेगा।
इसके तहत नियम तोड़ने वाले पर एक हजार से लेकर पांच हजार तक जुर्माना करने का प्रावधान है। नगर निगम ने सेनीटेशन व पब्लिक हेल्थ बाइलॉज नोटिफाई कर दिए हैं।
नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति शहर में कूड़ा कर्कट सार्वजनिक स्थान पर नहीं फेंक पाएगा। वहीं, यदि कोई व्यक्ति तय स्थान के अलावा खुले में शौच या पेशाब भी नहीं कर पाएगा। इसी तरह अस्पताल, नर्सिंग होम व क्लीनिकों की तरफ से अपना बायो वेस्ट डंपिंग साइट पर नहीं फेंकेगी।
वहीं, खाली प्लॉट के मालिक या कब्जाधाक की तरफ से प्लॉट में कूड़ा कर्कट इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। वही, घरों में पशु रखने वालों को गोबर सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने की पाबंदी रहेगी। जिस घर के सामने गोबर पाया गया तो वह गाबर उसी का माना जाएगा।
इन नियमों की पालना प्रत्येक नागरिक को करनी होगी, वरना जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। रिहायशी घरों में पहली बार एक हजार व दूसरी बार तीन हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। जबकि, व्यापारिक व इंडस्ट्रियल संस्थानों के लिए जुर्माना पहली बार दो हजार दूसरी बार पांच हजार जुर्माना रहेगा।
जुर्माना न देने की स्थिति सीवरेज और पानी के बिल में यह राशि जुड़कर आएगी। साथ ही यह राशि बिल के साथ देनी ही पड़ेगी। अगर, कोई बिल का भुगतान नहीं करेगा तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। समूह इलाका निवासियों से निगम ने सहयोग देने की अपील की है।