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मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्ती जारी, दो दिन में 77 पर जुर्माना

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चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने एक बाइक पर दो और कार में तीन से ज्यादा लोगों के बैठने और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। बीते कुछ दिनों से रोजाना एसडीएम की अगुवाई में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस की तरफ से शहर के विभिन्न इलाकों में नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और उनसे मौके पर ही जुर्माना वसूला जा रहा है।
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शनिवार और रविवार को एसडीएम साउथ के एरिया में अभियान चलाया गया, जिसमें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने पुलिस के साथ मिलकर नियम तोड़ रहे लोगों पर कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार शनिवार को डड्डूमाजरा में 17, सेक्टर-37 और 40 में 20, सेक्टर-33 व 45 के लाइट प्वाइंट और सेक्टर-44 की मार्केट में 20 और कजहेड़ी मार्केट में भी 20 लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया गया। इस दौरान प्रशासन की तरफ से नियुक्त किए गए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने क्वारंटीन के नियम तोड़ने समेत बाइक, ऑटो, कार और बस में तय संख्या से अधिक बैठाने वालों पर भी कार्रवाई की। सभी से मौके पर ही जुर्माने की राशि का भुगतान कराया गया। मौके पर भुगतान नहीं करने वालों पर आईपीसी 188 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।
गौरतलब है कि प्रशासन ने बाइक पर सिर्फ एक, ऑटो में चालक के साथ एक सवारी और कार में चालक के साथ दो लोगों के बैठने की अनुमति दी है। इससे ज्यादा के बैठने पर जुर्माने का प्रावधान है। बाइक, ऑटो के लिए यह जुर्माना 500 रुपये है। जबकि कार के लिए 2000 रुपये और बस के लिए 3000 रुपये है। वहीं, सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर, मास्क नहीं पहनने पर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना है। जबकि होम क्वारंटीन के नियम तोड़ने पर 2000 रुपये के जुर्माने का प्रवाधन है।
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