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स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के बायलॉज का नोटिफिकेशन तैयार, ऑनलाइन होगी जानकारी...मिलेंगे स्मार्ट कार्ड

Wed, 19 Dec 2018 01:26 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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सांकेतिक तस्वीर
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नगर निगम की टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) की मंगलवार को हुई बैठक में स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बॉयलाज को अंतिम रूप दे दिया गया। इसका गजट नोटिफिकेशन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को भेज दिया गया है। टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक इसके चेयरमैन और नगर निगम कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अन्य कमेटी के सदस्य और अधिकारी भी शामिल थे। वेंडर्स को बैठाने के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में ड्रा निकाला जाएगा। इस बैठक में खास बात यह रही कि पहले रेड लाइट, रोड क्रासिंग, राउंड अबाउट से 100 मीटर की दूरी पर वेंडर्स को बैठाने का प्रावधान था अब इसे बदलकर 50 मीटर कर दिया गया है। 

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साथ ही पहले सरकारी बिल्डिंग के गेट से 100 मीटर की दूरी पर वेंडर बैठाने का प्रावधान था। अब इसे भी 50 मीटर कर दिया गया है। नगर निगम ने कड़े नियमों के साथ स्ट्रीट वेंडर्स बायलॉज के संबंध में नोटिफिकेशन को अंतिम रूप दे दिया गया है। बायलॉज जारी होने के बाद रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर ने यदि नियम तोड़ा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार नियम तोड़ने पर वेंडर को एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

 दूसरी बार दो हजार और तीसरी बार पांच हजार रुपये का जुर्माना। चौथी बार में तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पांचवीं बार नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद यदि कोई बिना लाइसेंस के मिला तो दस हजार रुपये जुर्माना वसूलने के साथ-साथ सामान जब्त कर लिया जाएगा, जिसे बाद में छोड़ा भी नहीं जाएगा।
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बैठक में टाउन वेंडिंग कमेटी के चेयरमैन और नगर निगम कमिश्नर केके यादव, एडिशनल कमिश्नर तिलक राज, सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर (सीडीओ) विवेक त्रिवेदी के अलावा वीएन शर्मा, रामपाल, कमलेश, प्लानिंग विभाग के सीनियर आर्किटेक्ट दलजीत सिंह, चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अनिल वोहरा, संजीव चड्ढा सहित अन्य मेंबर शामिल हुए।

ऑनलाइन होगा स्ट्रीट वेंडर्स का सारा रिकार्ड

सांकेतिक तस्वीर
बायलॉज के अस्तित्व में आने के बाद नगर निगम कार्यालय में स्ट्रीट वेंडर्स सेल का गठन किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स की सभी जानकारी ऑनलाइन कर दी जाएगी। इसके लिए सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी को ठेका देने के बारे में विचार किया जा रहा है। यही कंपनी स्ट्रीट वेंडर्स के संबंध में सभी जानकारी को ऑनलाइन करने में नगर निगम की मदद करेगी।

स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान के लिए स्मार्ट कार्ड
स्ट्रीट वेंडर्स को चिप वाले स्मार्ट कार्ड भी जारी किए जाएंगे, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में सभी जानकारी को अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही नगर निगम के पास भी वही जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स को पहचानना आसान हो जाएगा और सर्वे में जिन के नाम आ चुके हैं, उनके अलावा अगर कोई अवैध रूप से रेहड़ी फड़ी लगाता है तो नगर निगम की तरफ से उस व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल नहीं रहेगा। स्मार्ट कार्ड को जारी करने की जिम्मेदारी भी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी को सौंप दी गई है।

स्ट्रीट वेंडर से इतनी ली जाएगी राशि
स्मार्ट कार्ड जारी करने की एवज में नगर निगम स्ट्रीट वेंडर्स से 100 रुपये लेगा और अगर कार्ड गुम होता है तो दोबारा जारी करने पर वेंडर से 200 रुपये लिए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड की वैलिडिटी 5 साल रहेगी। पांच साल बाद रिन्यूअल होगा। सर्टिफिकेट के लिए स्ट्रीट वेंडर्स से अलग से 100 रुपये लिए जाएंगे। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए भी 200 रुपये फीस तय की गई है तो वहीं 5 साल बाद सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए 500 रुपये देने होंगे। सर्टिफिकेट रिन्यूअल की जानकारी स्ट्रीट वेंडर्स को नगर निगम को दो महीने पहले देनी होगी।
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टीवीसी ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के बायलॉज की नोटिफिकेशन को अंतिम रूप दे दिया है। प्रशासन को गजट नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। वेंडरों के बैठने की जगह का ड्रा जनवरी के पहले सप्ताह में होगा।- वीएन शर्मा, मेंबर टाउन वेंडिंग कमेटी

12 एसोसिएशनों ने आपत्तियां दर्ज कराईं थीं 

रिव्यू कमेटी की बैठक 12 दिसंबर को एडिशनल कमिश्नर तिलक राज की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें केवल 12 एसोसिएशनों की ओर से आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। इसमें शास्त्री मार्केट सेक्टर-23, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज सेक्टर-15, हिंद प्रेसमेन धोबी परिषद सेक्टर-32, आरडब्ल्यूए-32, 37ए, पार्षद राजबाला मलिक, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट अर्बन प्लानिंग, आरडब्ल्यूए माडर्न कांप्लेक्स मनीमाजरा,  फासवेक, गवर्नमेंट हाउसेज एसोसिएशन सेक्टर-22, सदर बाजार मार्केट एसोसिएशन सेक्टर-19, फिजिकली हैंडीकैप्ड एसोसिएशन पंजाब ने अपनी आपत्तियां और सुझाव दिए। इनके दिए सुझाव और आपत्तियों को शामिल कर लिया गया है।

इन पर भी हुई चर्चा 
- बैठक में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई की ओर से फूड वेंडर्स की ट्रेनिंग और जागरूक करने का प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। इस पर 19 लाख रुपये खर्च होंगे।
- हरियाणा नवयुवक विकास सर्वे एजेंसी को उनके बैलेंस अमाउंट देने के बारे में बुलाया गया लेकिन वे वहां पर नहीं आए। टीवीसी ने उनका आवेदन खारिज कर दिया है।
- जो वेंडर लगातार अपनी मासिक फीस अगस्त, सितंबर, अक्तूबर और 30 नवंबर तक जमा करवाते रहे हैं उनको पहले फेज के ड्रा में शामिल किया जाएगा।
- 26 दिसंबर को टीवीसी की बैठक होगी। इसमें ड्रॉ निकालने की प्रक्रिया तय करके जनवरी 2019 के पहले सप्ताह में ड्रा निकाला जाएगा।
- 351 लोगों से आवेदन भी प्राप्त हुए हैं जिनमें ट्रेड बदलने, आधार कार्ड एड्रेस लाइसेंस बदलने से संबंधित थे। उसके लिए एडिशनल कमिश्नर के अधीन तीन सदस्यीय सब कमेटी बना दी गई है।
- मासिक फीस में 5 प्रतिशत वार्षिक कंपाउंडिंग बढ़ोतरी होगी जो कि वित्तीय वर्ष आधार से लागू होगी।
- पहले रेड लाइट रोड क्रासिंग, राउंड अबाउट से 100 मीटर की दूरी पर वेंडर्स को बैठाने का प्रावधान था अब बदलकर 50 मीटर कर दिया गया है।
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