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816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा पर रोक, सरकार को नोटिस

Tue, 25 Apr 2017 09:44 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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हरियाणा शिक्षा विभाग के अधीन 2006 में विज्ञापित 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती पर लटकी तलवार हटती नहीं दिखाई दे रही है। बीते माह हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस भर्ती के लिए नवंबर 2015 में आयोजित परीक्षा को केवल अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र के चलते खारिज कर दोबारा परीक्षा के आदेश दिए थे।
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अब इन आदेशों के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 30 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा पर ही रोक लगा दी। इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

हुडा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2006 में 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस दौरान नियम रखा गया था कि परीक्षा के अतिरिक्त 25 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके कुछ समय बाद संशोधन किया गया और कहा गया कि भर्ती से चार गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
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एक और संशोधन करते हुए 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को ही इंटरव्यू में बुलाने की बात कही गई। इंटरव्यू के अंक 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने भर्ती को खारिज करते हुए कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। 
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2006 से लटकी हुई है नियुक्ति प्रक्रिया

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पांच माह में नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए थे। इसके बाद एचपीएससी ने भर्ती को नए सिरे से अंजाम देना आरंभ किया और नवंबर 2015 को इसके लिए परीक्षा आयोजित की। इस परीक्षा में केवल अंग्रेजी भाषा में प्रश्नपत्र उपलब्ध करवाया गया, जिसके चलते भर्ती फिर से हाईकोर्ट के राडार पर आ गई थी। सतपाल सिंह व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि केवल अंग्रेजी का प्रश्न पत्र नहीं दिया जा सकता है और न ही पूर्व में ऐसी कोई जानकारी दी गई थी।

 जस्टिस पीबी बजंथरी ने अब इस भर्ती पर अपना फैसला सुनाते हुए परीक्षा को फिर से आयोजित करने और परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों रखने के आदेश दिए थे। इन आदेशों के अनुरूप 30 अप्रैल को परीक्षा आयोजित होनी थी। जिन शिक्षकों की भर्ती रद्द हुई थी उनकी ओर से इस परीक्षा के फैसले को चुनौती दी गई है, जिस पर अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी करते हुए लिखित परीक्षा पर रोक लगा दी है।
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