हरियाणा शिक्षा विभाग के अधीन 2006 में विज्ञापित 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती पर लटकी तलवार हटती नहीं दिखाई दे रही है। बीते माह हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस भर्ती के लिए नवंबर 2015 में आयोजित परीक्षा को केवल अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र के चलते खारिज कर दोबारा परीक्षा के आदेश दिए थे।
अब इन आदेशों के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 30 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा पर ही रोक लगा दी। इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
हुडा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2006 में 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस दौरान नियम रखा गया था कि परीक्षा के अतिरिक्त 25 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके कुछ समय बाद संशोधन किया गया और कहा गया कि भर्ती से चार गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
एक और संशोधन करते हुए 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को ही इंटरव्यू में बुलाने की बात कही गई। इंटरव्यू के अंक 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने भर्ती को खारिज करते हुए कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।