फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Punjab: ज्ञानी रघबीर सिंह बोले- सीएम मान गुरुद्वारा साहिब में फायरिंग और धार्मिक मर्यादा भंग करने के आरोपी

Sun, 21 Jan 2024 01:21 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब)

सार

23 नवंबर 2023 को सुल्तानपुर लोधी स्थित गुरुद्वारा श्री अकाल बुंगा साहिब में निहंगों के दो गुटों में विवाद हो गया था। इसके बाद पुलिस कार्रवाई पर श्री अकाल तख्त साहिब ने सवाल उठाया था। अब जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को पुलिस फायरिंग और मर्यादा के उल्लंघन का आरोपी माना है।
विज्ञापन
जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह और सीएम भगवंत मान। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने 23 नवंबर 2023 को सुल्तानपुर लोधी स्थित श्री अकाल बुंगा साहिब में पुलिस फायरिंग और मर्यादा के उल्लंघन की घटना के संबंध में सीएम भगवंत मान को आरोपी माना है।

विज्ञापन


शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की उप-कमेटी ने घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जांच की। एसजीपीसी की सब कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने सीएम भगवंत मान को इस संबंध में आरोपी माना है।

श्री अकाल तख्त के सचिवालय ने रविवार सुबह एक बयान में कहा है कि सब कमेटी की जांच रिपोर्ट में दिए गए तथ्य और बयान साबित करते हैं कि बिना किसी उकसावे और उचित परिस्थितियों के पुलिस ने गुरुद्वारा श्री अकाल बुंगा साहिब  पर बड़े पैमाने पर हमला किया। गुरुद्वारा पर गोलीबारी करना, जूतों के साथ पुलिस द्वारा घुसकर मर्यादा को तोड़ना और आंसू गैस के गोले दागकर श्री अखंड पाठ साहिब को बाधित करना, इसका सीधा संबंध गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा से है। जिसे भंग किया गया है। 
विज्ञापन


यह हृदयविदारक कृत्य था। मर्यादा और पवित्रता को भंग करके सिख भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई गई है। ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि सब कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के सीएम भगवंत मान के पास गृह विभाग भी है। विभाग के ही आदेश पर पुलिस जूते पहनकर गुरुद्वारा साहिब में प्रवेश की, आंसू गैस के गोले दागे और श्री अखंड पाठ साहिब की मर्यादा को भंग किया। यही वजह है कि सीएम भगवंत मान को सीधे तौर पर धार्मिक अवज्ञा, मर्यादा का उल्लंघन और अंधाधुंध फायरिंग का दोषी पाया गया है।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें