जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। नामांकन दर्ज करने की अंतिम तिथि 22 मार्च, शाम तीन बजे तक है।
उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होगा, जब तक हरियाणा में चुनाव नहीं हो जाते।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वाल्गद ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र केवल पहचान का दस्तावेज है।
वाल्गद ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में वेबसाइट www.ceoharyana.nic.in पर जाकर या SMS VOTEHRY <space> अपना मतदाता कार्ड नंबर 9215156503 पर भेज सकते हैं।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक विशेष शिविर इस उद्देश्य के लिए आगामी 9 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच हरियाणा के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस दौरान बूथ स्तर पर अधिकारी मतदाता सूची के साथ उनके बूथ पर मौजूद रहेंगे, जिसमें सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में रह गया है या किसी कारण से कट गया है तो वह तुरंत फार्म नंबर-6 भरकर बूथ स्तर अधिकारी को उसी समय जमा करा सकता है।
जो उस समय शिविर पर उपलब्ध होगा। वालगद ने बताया कि एक जनवरी 2014 को जो युवा 18 साल का हो गया है। वह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र होगा।