अजान को लेकर ट्वीट करने वाले गायक सोनू निगम के लिए अच्छी खबर है। विवाद में आए सोनू निगम को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की थी तो बिजली और माइक्रोफोन नहीं थे। लाउड स्पीकर से अजान मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में बॉलीवुड के मशहूर प्ले बैक सिंगर सोनू निगम को क्लीन चिट देते हुए कहा कि सोनू निगम के ट्वीट की समीक्षा से पता चलता है कि उन्होंने अजान को नहीं बल्कि लाउड स्पीकर के प्रयोग को गुंडागर्दी करार दिया था।
इससे पूर्व सोमवार को जस्टिस एमएमएस बेदी ने सोनू निगम के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में अब जारी हुए विस्तृत आदेशों में हाईकोर्ट ने कहा कि सोनू निगम की ओर से किए गए सभी ट्वीट की जांच के बाद यह तथ्य सामने आ रहा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस तरह के किए गए प्रयासों पर रोक लगाया जाना बेहद ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना के तहत एकता, अखंडता और भाईचारे की जिस भावना को संरक्षित किए जाने की बात कही गई है, उसे बनाए रखना बेहद जरूरी है।