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अजान मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं : HC

Wed, 03 May 2017 09:50 AM IST
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
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सोनू निगम
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अजान को लेकर ट्वीट करने वाले गायक सोनू निगम के लिए अच्छी खबर है। विवाद में आए सोनू निगम को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की थी तो बिजली और माइक्रोफोन नहीं थे। लाउड स्पीकर से अजान मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में बॉलीवुड के मशहूर प्ले बैक सिंगर सोनू निगम को क्लीन चिट देते हुए कहा कि सोनू निगम के ट्वीट की समीक्षा से पता चलता है कि उन्होंने अजान को नहीं बल्कि लाउड स्पीकर के प्रयोग को गुंडागर्दी करार दिया था।

इससे पूर्व सोमवार को जस्टिस एमएमएस बेदी ने सोनू निगम के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में अब जारी हुए विस्तृत आदेशों में हाईकोर्ट ने कहा कि सोनू निगम की ओर से किए गए सभी ट्वीट की जांच के बाद यह तथ्य सामने आ रहा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
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इस तरह के किए गए प्रयासों पर रोक लगाया जाना बेहद ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना के तहत एकता, अखंडता और भाईचारे की जिस भावना को संरक्षित किए जाने की बात कही गई है, उसे बनाए रखना बेहद जरूरी है। 
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हाईकोर्ट ने दी ये टिप्पणी

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि सोनू निगम पर सोनीपत में रिप्रजेंटेशन के माध्यम से लगाए आधारहीन आरोपों पर पुलिस को किसी भी तरह के निर्देश दिए जाने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने आदेशों में कहा कि अजान मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग है और यह सुबह की प्रार्थना के लिए सभी को आमंत्रित करने का जरिया है। अजान के लिए सभी को बुलाने के लिए लाउड स्पीकर पर अजान को इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न हाईकोर्ट की लाउड स्पीकर पर दी गई जजमेंट केहवाले के साथ जजमेंट में लाउड स्पीकर को लेकर स्थिति स्पष्ट की। हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए वे अजान को लेकर नहीं थे बल्कि लाउड स्पीकर को लेकर थे और इन शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होने वाली नहीं हैं।

बता दें कि आस मोहम्मद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सोनू निगम के ट्वीट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने एडवोकेट एमडी खान और एडवोकेट रोज़ी के माध्यम से सोनू निगम के ट्वीट पर कार्रवाई के लिए एसपी सोनीपत को आदेश दिए जाने और याचिकाकर्ता की धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की हाईकोर्ट से मांग की थी।
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