पुलिस ने कटे अंगों को बरामद कर कार्रवाई शुरू की। 11 अक्तूबर को थाना कोटधरमू पुलिस ने मृतक के पिता रेशम सिंह के बयान पर बलवीर सिंह, हरदीप सिंह, अमनदीप सिंह, साधू सिंह निवासी घरागणां, सीता सिंह निवासी माखा व बबरीक सिंह निवासी नंगल खुर्द के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया गया था।
पीड़ित परिवार ने नामजद लोगों की गिरफ्तारी न होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। इसके बाद सिविल अस्पताल मानसा में परिजनों ने जत्थेबंदियों के सहयोग से धरना लगाया था। अदालत के कटघरे में खड़े सभी दोषियों से जब उनका पक्ष सुना गया तो इन्होंने न्यायाधीश से गुहार लगाई कि वह बाल बच्चे वाले गरीब लोग हैं।
जज साहब उन्हें माफ कर और सजा कम कर दें। वहीं न्यायाधीश ने सभी लोगों की बात को सुनने के बाद अपना फैसला सुना दिया। पीड़ित पक्ष के वकील जसवंत सिंह ग्रेवाल ने बताया कि सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके तहत इन्हें 20 साल तक जेल काटनी होगी।