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अर्जुन अवार्डी शूटर संधू साल भर के प्रोबेशन पर रिहा, ये है मामला

Thu, 01 Jun 2017 09:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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चंडीगढ़ कोर्ट
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चंडीगढ़ जिला अदालत ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 से जुड़े 11 साल पुराने केस में दोषी करार दिए गए इंटरनेशनल शूटर व अर्जुन अवार्डी गुरबीर सिंह संधू को एक साल के प्रोबेशन पर छोड़ दिया। अदालत ने इस अवधि के दौरान उन्हें अच्छे आचरण की शर्त पर छोड़ा है। हालांकि संधू को अदालत ने एक लाख का प्रोबेशन बॉन्ड और 20 हजार रुपये जुर्माना भी भरने के आदेश दिए हैं।
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बता दें कि पिछले सप्ताह ही जिला अदालत ने उन्हें अवैध रूप से जंगली सूअर के दांत रखने के मामले में दोषी करार दिया था। ओलंपियन संधू को 2001 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वहीं इसी महीने संधू को पंजाब रायफल शूटिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था।

11 साल पहले अक्तूबर 2006 को सीबीआई ने सेक्टर-39 के एक मकान पर रेड की थी। वहां से सीबीआई को जंगली सूअर के 33 दांत बरामद हुए थे। यहां गुरबीर सिंह संधू रहते थे। उन्होंने सीबीआई को बताया कि इन दांतों के बारे में वह वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को पहले ही जानकारी दे चुके हैं।
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इसकी डिक्लेरेशन से संबंधित कागजात भी दिखाए थे। हालांकि संधू ने सीबीआई को 25 दांतों के बारे में कागजात दिखाए थे। बाकी आठ दांत के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी नहीं दी थी। इस पर सीबीआई ने उनके खिलाफ संबंधित केस दर्ज किया था। 
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