चंडीगढ़। शिमला की गुड़िया हत्या के आरोपी की पुलिस हिरासत मौत मामले में सोमवार को सीबीआई अदालत ने पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल जैदी के खिलाफ शिमला में एक विभागीय जांच चल रही है। जैदी ने इस जांच में शामिल होने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
जैदी ने याचिका दायर कर कहा था कि वह न्यायिक हिरासत के साथ शिमला जाकर अपने खिलाफ हो रही जांच में शामिल होना चाहते हैं, जिससे उन्हें जानकारी मिलती रहे कि जांच किस तरह से चल रही है। सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चार महीने पहले भी इस तरह की याचिका खारिज की गई थी। अदालत ने यह भी कहा था कि इस जांच में जैदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल किया जा सकता है। सरकारी वकील पीके डोगरा ने कहा कि जैदी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, उन्हें विभागीय जांच के लिए खुद जाने की आवश्यकता नहीं है।
गौरतलब है कि शिमला में गुड़िया की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस हिरासत में आरोपी सूरज की मौत हो गई थी। उसके बाद सीबीआई ने शिमला के पूर्व आईजी यदि समेत कई को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ऑफिसर सौम्या ने गवाही दी थी। जैदी पर सौम्या को धमकाने का आरोप है। इसी आरोप के चलते अदालत ने जैदी की जमानत भी खारिज कर दी थी। इसी मामले में विभागीय है जांच चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आरोपी ने अनुमति मांगी थी।