चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने सेल्फ फाइनेंस हाउसिंग स्कीम के लिए साथ लगते पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएचबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में यह फैसला लिया गया।
अधिकारियों के अनुसार टीचर्स, कर्मचारी, पैरा मिलट्री फोर्स, डॉक्टर, वकील, जज, स्पोर्ट्समैन, टाउन प्लानर, इंजीनियर और पत्रकार लंबे समय से सेल्फ हाउसिंग स्कीम की मांग कर रहे थे। जिन लोगों के सेल्फ फाइनेंस स्कीम के आवेदन रिजेक्ट हो चुके हैं।
उन्हें सिर्फ एक एफिडेविट देना होगा। चंडीगढ़ में सीमित जगह होने के कारण अब सीएचबी साथ लगते राज्यों में हाउसिंग स्कीम के लिए जमीन खरीदेगा।
प्रॉपर्टी ट्रांसफर का लॉक इन पीरियड खत्म
प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का लॉक इन पीरियड भी खत्म कर दिया गया है। पहले पांच साल तक सीएचबी के मकानों को मालिक बेच नहीं सकता था। सीएचबी ने अब विभिन्न फ्लैट्स की पूरी पेमेंट करने वाले आवेदकों के खिलाफ पहले से चल रहे सभी लीगल केस बंद करने का फैसला लिया है।
ट्रांसफर आसान
मीटिंग में जीपीए ट्रांसफर पॉलिसी में भी संशोधन किया गया है। स्पेशल पॉवर ऑफ अटॉर्नी (एसपीए) होल्डर अब किसी भी व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकेगा। ऐसे मामले में प्रापर्टी सेल करने वाले को ओरिजनल डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी खरीदने वाले को देने होंगे और उसकी संबंधित फाइल चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में भी जमा करनी होगी।