अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहे हत्या के एक मामले में कई बार समन होने के बावजूद पेश न होने पर अदालत ने सेक्टर-11 थाने के एएसआई मोहन कश्यप के खिलाफ दूसरी बार गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इससे पहले भी अदालत उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। उन्हें अदालत ने सोमवार को गवाही के लिए बाउंड डाउन किया था। इसके बावजूद वह कोर्ट नहीं पहुंचे।
अदालत ने यह कार्रवाई पति की हत्या के मामले में आरोपी खुड्डा अलीशेर की माधव कॉलोनी निवासी गीता देवी (30) के मामले में गवाही के लिए पेश न होने वाले एएसआई मोहन कश्यप के खिलाफ की। इससे पहले भी एडीजे कोर्ट ने 25 जुलाई को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। उस वक्त उन्हें समन भेजे गए, जमानती वारंट भी जारी हुए, लेकिन मोहन कश्यप पेश नहीं हुए थे। हालांकि वारंट जारी होने पर वह अगली तारीख पर कोर्ट पहुंच गए थे। इस बार अदालत ने एसएसपी के जरिए उनके खिलाफ वारंट जारी किए हैं। केस की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।
ये है मामला
सेक्टर-11 थाना पुलिस ने पिछले वर्ष 15 अक्तूबर को गीता के खिलाफ हत्या की अहम धारा में केस दर्ज किया था। मामले में शिकायतकर्ता मृतक सतीश की मां शकुंतला देवी हैं। वह माधव कॉलोनी में दोनों बेटों सतीश और बंटी के साथ रहती थीं। सतीश की शादी गीता से हुई थी। पुलिस केस के मुताबिक, सतीश के शराब पीने की लत के कारण दंपति में अक्सर मारपीट होती थी। 12 अक्तूबर को सुबह करीब 10 बजे सतीश शराब पीकर घर पहुंचा। इसको लेकर उसकी गीता से बहस हो गई। इसके बाद गीता ने दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।