हरियाणा सरकार ने उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल के खिलाफ अदालत में इस्तगासा दायर करने वाले एसडीएम कनीना संदीप सिंह को सस्पेंड कर दिया है। तत्काल प्रभाव से आदेश लागू हो गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान एचसीएस संदीप सिंह का मुख्यालय मुख्य सचिव कार्यालय की सर्विस-वन शाखा में फिक्स किया गया है।
मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति के बिना संदीप सिंह मुख्यालय छोड़कर नहीं जा सकेंगे। निलंबन के दौरान उन्हें जरूरी भत्ते देय होंगे। हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स, जनरल रूल्स, 2016 के नियम-83, चैप्टर-2 के तहत उन्हें भत्ते भी दिए जाएंगे। मुख्य सचिव डीएस ढेसी की ओर से जारी निलंबन आदेशों की एक कॉपी संदीप सिंह को भी भेज दी गई है।
निलंबन का कारण एचसीएस संदीप सिंह का उद्योग मंत्री विपुल गोयल के खिलाफ इस्तगासा दायर करने को माना जा रहा है। कोर्ट जाने से सरकार संदीप से खफा है। संदीप सिंह का आरोप है कि 20 सितंबर की जन परिवेदना की बैठक में मंत्री ने उन्हें कहा था, पूर्व मंत्री के बेटे हैं तो घर बैठें। उद्योग मंत्री के इस बयान के कारण उनकी मानहानि हुई है। संदीप ने विपुल गोयल के खिलाफ नारनौल सीजेएम कोर्ट में आईपीसी की धारा 500 व 504 के तहत इस्तगासा दायर कर दिया था। 27 सितंबर को उनके बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर को होनी है।