चंडीगढ़। सेक्टर-37 की करोड़ों की कोठी हड़पने के मामले में आरोपी दलजीत सिंह उर्फ रूबल की अग्रिम जमानत को जिला अदालत ने मंजूरी दे दी है। एक महीने पहले आरोपी ने जमानत याचिका दायर की थी। वह पुलिस का सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है। इसी शर्त पर पुलिस ने अदालत में आरोपी की जमानत याचिका का विरोध भी नहीं किया।
पुलिस ने कहा दलजीत पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार है। साथ ही वह सच को सामने लाने के लिए भी पुलिस की पूरी सहायता करेगा। इसलिए उसे न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। चालान में दलजीत सिंह को पुलिस ने आरोपी बनाया था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था।
बता दें दो मार्च को पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद आरोपी संजीव महाजन, राजदीप सिंह, मनीष गुप्ता, सतपाल डागर, अरविंद सिंगला, गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मामले का एक अन्य आरोपी सौरव गुप्ता अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके ठिकानों पर छोपमारी कर रही है।