चंडीगढ़। हॉलीडे पैकेज खरीदने के बाद ग्राहक को पैकेज की सुविधाएं नहीं देने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने तरंगन हॉलीडेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ग्राहक के 50 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी के लिए पंद्रह हजार और अदालती खर्चे के लिए दस हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। न्यू चंडीगढ़ की रहने वाली अमरावती गुप्ता ने तरंगन हॉलीडेस प्राइवेट कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को शिकायत दी थी।
अमरावती गुप्ता ने बताया था कि मई 2019 को उसके पास तरंगन हॉलीडेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से फोन आया था। उसका नाम दो दिन तीन रात किसी भी लोकेशन के लिए हॉलीडे पैकेज लेने के लिए सिलेक्ट हुआ था। उनकी इसके लिए 19 मई 2019 को कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग हुई। शिकायतकर्ता हॉलीडे पैकेज लेने के लिए तैयार हो गई। उसने कंपनी को 50 हजार रुपये की पेमेंट कर दी। पैकेज लेने के बाद कंपनी ने शिकायतकर्ता का फोन उठाना बंद कर दिया। शिकायतकर्ता की ओर से भेजे गए ईमेल का भी जवाब नहीं दिया।
शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी ने सबसे पहले अलवर में ठहरने की बुकिंग की थी। इसके लिए उसने जयपुर का टिकट बुक करवाया था। कंपनी द्वारा अलवर की बुकिंग को रद्द कर दिया गया। कंपनी की ओर से कहा गया कि उस स्थल पर शादी हो रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने जयपुर जाने के लिए टिकट बुक की थी जिसका उसे नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा कंपनी को चयनित स्थानों पर बुकिंग करने के लिए कहा गया, लेकिन कंपनी ने इसे अस्वीकार कर दिया और कोई भी जवाब नहीं दिया। जिस कारण शिकायतकर्ता ने एक भी यात्रा का लाभ नहीं उठाया। साल 2020 में कोविड के दौरान शिकायतकर्ता के पति की मौत हो गई। लॉकडाउन लगने के कारण वह आगे की बुकिंग नहीं कर पाई। शिकायतकर्ता ने जब कंपनी को उसके द्वारा दिए गए पैसे वापस करने के लिए कहा गया तो कंपनी ने उसे पैसे वापस नहीं किए। इसके बाद उसने कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था।