रोहतक में रोडवेज बस में दो बहनों से कथित छेड़छाड़ के मामले में कंडक्टर, चालक व पुलिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका बुधवार को वापस ले ली गई। हरियाणा सरकार ने जवाब दिया कि पुख्ता कार्रवाई की जा रही है।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा, जब पुलिस कार्रवाई जारी है तो अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। लायर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल के अध्यक्ष एडवोकेट नवकिरन सिंह ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि लड़कियों को मौकेपर मदद नहीं मिली।
याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट एक मामले में निर्देश दे चुका है कि छेड़छाड़ का मामला सामने आने पर ड्राइवर व कंडक्टर की ओर से लड़कियों की मदद की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।