सेक्टर-115 की दारा एनक्लेव सोसाइटी के पास दो हमलावरों ने डंडों से किया हमला, 40 दिन बाद दर्ज हुआ केस
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। सेक्टर-115 के दारा एनक्लेव सोसाइटी के पास आरडब्ल्यूए के दोबारा चुनाव को लेकर चल रही रंजिश में रिटायर्ड पुलिस अफसर और सोसाइटी के निर्वाचित प्रधान बलराज सिंह (62) पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो युवकों ने स्कूटर पर जा रहे बलराज सिंह और उनके दोस्त शशिकांत पर डंडों से हमला किया। हमले में शशिकांत की दाहिनी टांग में फ्रैक्चर हो गया। थाना खरड़ पुलिस ने बलराज सिंह की शिकायत पर दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलराज सिंह का आरोप है कि 25 अगस्त को हुई वारदात के करीब 40 दिन बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्हें थाने के कई चक्कर लगाने पड़े। उन्होंने मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।
पोती के जन्मदिन का सामान लेने निकले थे
पुलिस को दी शिकायत में जेटीपीएल सिटी, सेक्टर-115 निवासी बलराज सिंह ने बताया कि 25 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे वह अपनी पोती के जन्मदिन का सामान लेने के लिए स्कूटर से निकले थे। उनका दोस्त शशिकांत भी उनके साथ था। दारा एनक्लेव सोसाइटी के पास पहुंचने पर दो युवकों ने कथित तौर पर उनका रास्ता रोक लिया और डंडों से हमला कर दिया।
स्कूटर तेज भगाया तो नीचे गिरा दोस्त
बलराज सिंह के मुताबिक, हमले से बचने के लिए उन्होंने स्कूटर की रफ्तार बढ़ा दी। इसी दौरान पीछे बैठा शशिकांत स्कूटर से नीचे गिर गया। आरोप है कि इसके बाद दोनों हमलावरों ने जमीन पर गिरे शशिकांत पर भी डंडों से हमला किया। शशिकांत के शोर मचाने और आसपास के लोगों के मौके पर पहुंचने पर दोनों आरोपी एक्टिवा पर सवार होकर बडाला की तरफ फरार हो गए। हमले में घायल बलराज सिंह और शशिकांत को सिविल अस्पताल खरड़ ले जाया गया। वहां से डॉक्टरों ने दोनों को फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। उपचार के बाद बलराज सिंह को 26 अगस्त और शशिकांत को 27 अगस्त को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
16 अगस्त की जीबीएम में भी हुआ था विवाद
बलराज सिंह का आरोप है कि सोसाइटी में आरडब्ल्यूए के दोबारा चुनाव को लेकर विवाद चल रहा है। 16 अगस्त को हुई जीबीएम बैठक में भी इसी मुद्दे को लेकर पुरानी कमेटी के सदस्यों के साथ गाली-गलौज हुई थी। उनका कहना है कि री-इलेक्शन का मुद्दा उठाने की पुरानी रंजिश के चलते उन पर हमला किया गया। मामले की जांच कर रहे हेड कांस्टेबल बिट्टू सिंह ने बताया कि पीड़ित के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बीएनएस की धारा 115(2), 126(2), 351(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पहचान होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।