डीसीपी अनिल कुमार धवन ने धारा 144 के तहत जिले के लोगों की जान-माल की सुरक्षा के साथ-साथ कानून एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से जलूस, धरना, प्रदर्शन व जन-समूह के एकत्रित होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश 26 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। हरियाणा पुलिस अधिनियम 207 की धारा 69 में जनादेश के मद्देनजर आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का धरना, जलूस व प्रदर्शन स्थानीय जिला प्रशासन एवं पुलिस की पूर्व अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं।