धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए ‘शबद’ की पंक्तियों से छेड़छाड़ मामले में शनिवार को पंजाब के कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है।
याचिका वकील मंदीप कौर ने दायर की है। इसमें मजीठिया के इस कृत्य को आईपीसी की धारा 295 ए का उल्लंघन बताते हुए उन्हें दंडित करने व उनके द्वारा अदालत में बिना शर्त माफी मांगे जाने की मांग की है। याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा हाल ही में शहीद ऊधम सिंह हॉल अमृतसर में ‘शबद’ की पंक्तियों से छेड़छाड़ कर सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
याचिका में कहा गया है कि मजीठिया ने राजनीतिक लाभ की खातिर श्री गुरू गोबिंद सिंह की ‘देह शिवा बर मोहे ईहे’ की पंक्तियों से छेड़छाड़ करते हुए अमृतसर से बीजेपी व अकाली पार्टी के सांझे प्रत्याशी अरुण जेटली के लिए ‘अरुण जेटली की जीत करों’ पंक्ति अंत में जोड़ दी। याचिका के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को वास्तविक शबद व गुरबाणी की पंक्तियाें से छेड़खानी करने का हक नहीं है।