पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद वाहनों पर पद और नाम का स्टीकर लगाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन हैरानी की बात है कि ट्रैफिक पुलिस के चालान बुक में वाहनों पर स्टीकर लगाकर नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले आफेंस ही नहीं हैं।
उच्चाधिकारियों का कहना है कि चालान बुक में ही पेन से 177 एमवी एक्ट के तहत चालान किए जा रहे हैं। वहीं, अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों की ओर से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। सूत्रों के अनुसार अभी तक इस एक्ट में कोई चालान नहीं किया गया है।
बता दें कि हाल ही में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि वाहनों पर पुलिस, डीसी, जज, एडवोकेट, मेयर, विधायक, चेयरमैन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डॉक्टर, प्रेस आदि न लिखें। अगर पहले से लिखवा रखा है तो फौरन उसे हटा दें। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सरकारी या निजी किसी भी वाहन (एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को छोड़कर) पद व नाम अंकित नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा था कि सड़क पर हर व्यक्ति समान है।
वाहन पर विभाग या पद का नाम लिखकर अपनी वीआईपीगीरी को झाड़ना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। इसी आधार पर ट्रैफिक पुलिस दिनभर असमंजस में रही। एक तरफ ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि चालान शुरू कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने देर रात तक कितने चालान काटे, इसका डाटा ही प्रोवाइड करा सकी।