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अभिभावकों को मिली राहत, आवेदन में वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी होंगे मान्य

Wed, 07 Dec 2016 12:35 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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अभिभावक - फोटो : अमर उजाला
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शहर के 70 से अधिक प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों में एंट्री लेवल पर आवेदन करने वाले अभिभावकों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। रेजिडेंस प्रूफ को लेकर पिछले कई दिनों से स्कूल और अभिभावकों के बीच चल रहे विवाद के बाद शिक्षा विभाग ने मंगलवार को सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए है। 
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इसके तहत आवेदन में पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित यूटी प्रशासन से जारी सभी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी(डीईओ) ने मंगलवार दोपहर बाद रेजिडेंस संबंधी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए। निर्देश नहीं मानने वाले स्कूलों पर यूटी प्रशासन कार्रवाई करेगा। 

गौरतलब है कि रेजिडेंस प्रूफ के लिए प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल किराए पर रहने वाले अभिभावकों को काफी तंग कर रहे थे। अभिभावकों के लिए रेजिडेंस प्रूफ के लिए रेंट डीड पुलिस से वेरिफाई करवाने, बिजली, पानी का बिल या टेलीफोन बिल अनिवार्य कर दिया था। 
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इन सभी रेजिडेंस प्रूफ को लेकर ट्राइसिटी के सैकड़ों अभिभावकों को परेशानी आ रही थी। स्कूलों में आवेदन फार्म जमा करते हुए लगातार विवाद बढ़ने लगे थे। मामले में शिक्षा सचिव सर्वजीत सिंह के निर्देश पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन(डीएसई) ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए। 
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ईडब्ल्यूएस कोटे का लकी ड्रा 4 से 15 मार्च को 

स्कूल एडमिशन - फोटो : अमर उजाला
मंगलवार डिप्टी डायरेक्टर स्कूल चंचल सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी सहित कई अधिकारियों की रेजिडेंस प्रूफ को लेकर मीटिंग हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सभी प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों को रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और रेंट डीड को स्वीकार करनेे के निर्देश जारी कर दिए हैं। 

ये प्रमाण पत्र होंगे मान्य
वोटर आइडेंटी कार्ड
आधार कार्ड 
ड्राइविंग लाइसेंस
 पासपोर्ट
बैंक कापी
रेंट डीड (पिछले छह महीने की)
टेलीफोन बिल (लैंड लाइन)
बिजली और पानी बिल 
कोई भी अन्य प्रमाण पत्र जिसे स्कूल प्रिंसिपल मान्य करे। 

ईडब्ल्यूएस कोटे का लकी ड्रा 4 से 15 मार्च को 
प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों में इकोनामिक वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) के तहत दाखिले को लेकर भी विवाद जारी है। यूटी प्रशासन द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटे के प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दिया गया है। अभिभावकों से प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल आवेदन  स्वीकार नहीं कर रहे। 

विवाद के बाद शिक्षा विभाग ने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आवेदन की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। जानकारी अनुसार ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत लकी ड्रा 4 से 15 मार्च के बीच होगा। सभी स्कूलों को इस संबंध में भी मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी विनय आर सूद ने लेटर जारी कर दिया है।     

रेजिडेंस प्रूफ को लेकर अभिभावकों को काफी परेशानी आ रही थी। मंगलवार सभी प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों को रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर मान्य प्रमाण पत्रों के बारे में लेटर जारी कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस कोटे में आय प्रमाण पत्र को लेकर फाइल शिक्षा सचिव के पास अप्रूवल के लिए भेजी गई है। इस मामले पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा।  -चंचल सिंह, डिप्टी डायरेक्टर स्कूल शिक्षा विभाग यूटी  
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