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Chandigarh News: सिटरेट की दो दुकानों पर छापा, 50 हजार का जुर्माना लगाया

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चंडीगढ़। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में स्वास्थ्य, पुलिस, आबकारी एवं कराधान, कानूनी माप विज्ञान विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विंग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने बुधवार को कई जगहों पर छापा मारा। इस दौरान दो दुकानों पर उल्लंघन मिलने पर चालान काटने के साथ लगभग 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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इसका उद्देश्य सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 और अन्य संबंधित नियमों के अनुपालन को लागू करना था। इस दौरान सबसे पहले टीम मौलीजागरां के चरण सिंह कॉलोनी निवासी अशोक कुमार चौरसिया की दुकान पर पहुंची। यहां जांच-पड़ताल व पूछताछ करने के दौरान बिना किसी खरीद रिकॉर्ड के आयातित सिगरेट का काफी स्टॉक पाया गया। इसके अलावा सीओटीपीए 2003 के तहत उचित धारा 6ए के संकेत भी नहीं लगे थे। इसी कारण नियंत्रक कानूनी माप विज्ञान (बाट और माप) विभाग की ओर से पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और बिना एफएसएसएआई लाइसेंस के संचालन करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 63 के तहत चालान जारी किया गया। इसके अतिरिक्त उसकी दुकान से करीब 13 हजार 200 रुपये की आयातित सिगरेट के 33 पैकेट जब्त किए गए।
इसके बाद टीम चरण सिंह कॉलोनी निवासी विकास की दुकान पर पहुंची। यहां पर खरीद का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आबकारी एवं कराधान विभाग ने दो हजार रुपये और नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (वजन एवं माप) विभाग ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा अधिकारियों ने आठ हजार रुपये मूल्य की आयातित सिगरेट के 20 पैकेट और 2500 रुपये मूल्य की खुली सिगरेट जब्त की। उसे 12200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा भी जुर्माना लगाने के साथ सिगरेट जब्त की गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक डॉ. सुमन सिंह ने कहा कि भविष्य में भी छापेमारी जारी रहेगी।
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